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पेपर लीक पर अब होगी कड़ी सजा, 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना
नेशनल डेस्क।
प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। नए एंटी-पेपर लीक कानून से जुड़े विधेयक को सदन में पेश किया गया। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के गंभीर मामलों में कम से कम 5 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विधेयक उस समय सदन में पेश किया गया, जब विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक सदन में रखा।
सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है और भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

