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CM मान के OSD पर CBI जांच का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार
चंडीगढ़ / तेजपाल : पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के सोमवार के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है।
मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए तीन पत्रों से जुड़ा है। ईडी ने इन पत्रों में सरकारी तबादलों और तैनातियों, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा अन्य सरकारी कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। पत्रों में मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए थे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया गंभीर आरोपों की ओर संकेत करती है और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
मामला हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से पहुंचा था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि ईडी की ओर से पत्र भेजे जाने के बावजूद पंजाब पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

