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छोटी ईंटों का बड़ा झटका: उपभोक्ता फोरम ने भट्ठा मालिक पर ठोका 1.82 लाख का मुआवजा
चब्बेवाल/होशियारपुर :
मानक आकार से छोटी ईंटें सप्लाई करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पटियाल भट्ठे के मालिक को उपभोक्ता को 1,82,136 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 10 हजार रुपये लोकल कमिश्नर की फीस और 5 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अदालत ने समस्त राशि 45 दिनों के भीतर देने को कहा है, अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
उपभोक्ता फोरम के जज नवीन पुरी, प्रेम सिंह स्वारिया और हरविमल डोगरा की पीठ ने यह फैसला दस्तावेजों और लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया।
अधिवक्ता सुनील पराशर ने बताया कि चब्बेवाल निवासी राजीव कुमार ने पटियाल के भट्ठे से बड़ी मात्रा में ईंटें खरीदी थीं। बाद में जांच में सामने आया कि ईंटों की चौड़ाई और मोटाई निर्धारित मानकों से कम है। इस संबंध में पहले जिला नियंत्रक, खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत दी गई।
सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी में मैसर्स पटियाल ब्रिक्स, गांव महिणा तथा मैसर्स भोले शंकर ब्रिक इंडस्ट्री, गांव बरकियां तनूर, जट्टपुर जिला होशियारपुर में जांच के दौरान ईंटों का आकार छोटा पाया गया। संबंधित विभाग ने दोनों भट्ठों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने लोकल कमिश्नर नियुक्त कर मौके पर ईंटों की माप करवाई। रिपोर्ट में भी ईंटों का आकार कम पाया गया। भट्ठा मालिक की ओर से अधिवक्ता रोहित कुमार शर्मा की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
लेबर पार्टी के प्रधान जय गोपाल धीमान ने कहा कि लोग अक्सर इस तरह की अनियमितताओं से अनजान रहते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने इसे एक प्रकार की चोरी बताते हुए सरकार से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की।

