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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रणॉय-राधिका रॉय के खिलाफ LOC रद्द
रॉय दंपति की बड़ी जीत, सरकार को झटका—दिल्ली हाई कोर्ट ने LOC किए रद्द
नेशनल डेस्क ।
Delhi High Court ने एक अहम फैसले में NDTV के पूर्व प्रमोटर्स Prannoy Roy और Radhika Roy के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द कर दिया है।
जस्टिस Sachin Datta ने यह आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि दोनों को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा। अदालत में बताया गया कि LOC Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा दर्ज दो मामलों—जून 2017 और अगस्त 2019—के संबंध में जारी किए गए थे।
इनमें से 2017 का मामला पहले ही बंद किया जा चुका है, जबकि 2019 का मामला अभी भी जांच के अधीन है और उसमें अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
2017 की एफआईआर Sanjay Dutt की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रॉय दंपति और उनकी कंपनी RRPR होल्डिंग्स ने NDTV में हिस्सेदारी लेने के लिए ICICI Bank के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित साजिश रची।
हालांकि, CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि संबंधित अवधि में ICICI बैंक ने कई खातों में ब्याज दरों में कमी की थी और यह मामला अलग नहीं था। अदालत ने 23 जनवरी को इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने LOC रद्द कर दिए, लेकिन रॉय दंपति को जांच में सहयोग जारी रखने की शर्त भी रखी है।

