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बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
चंडीगढ़/नई दिल्ली — शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में जमानत दे दी है। यह फैसला उच्चतम न्यायालय की संयुक्त बेंच ने सुनाया।
मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से बहुत अधिक संपत्ति जमा की, जिसके लिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह लंबित मामला कई महीनों से विवादों और कानूनी लड़ाइयों का विषय रहा है।
क्या हुआ मामला?
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मजीठिया को 25 जून 2025 को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से नाभा जेल, पटियाला में बंद थे।
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इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तथा जिला अदालत में उनकी जमानत याचिकाएँ खारिज हो चुकी थीं।
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सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है, जिससे वे मामले की आगे की सुनवाई तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
राजनीतिक और कानूनी असर
यह जमानत SAD के लिए कानूनी और राजनीतिक राहत के रूप में देखी जा रही है क्योंकि मजीठिया पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। अब मामला आगे की जांच और तारीखों पर न्यायालय में चलेगा।
अब पब्लिक, विपक्ष और समर्थक नेता सभी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, और अगली कानूनी सुनवाई की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं।

