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एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उठाया सवाल– हर सरकारी अधिकारी को कंटेंट हटाने का हक नहीं मिल सकता

बेंगलुरु : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल उठाया है। एक्स की ओर से पेश वकील ने कहा कि देश में अब लगभग हर 'ऐरे-गैरे' सरकारी अधिकारी को ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देने का अधिकार मिल गया है, जो संविधान और कानून की भावना के खिलाफ है।
एक्स ने कोर्ट से मांग की है कि वह यह घोषणा करे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) किसी भी सरकारी अधिकारी को जानकारी हटाने का आदेश देने की शक्ति नहीं देती। एक्स का तर्क है कि यह धारा केवल प्लेटफॉर्म को उसकी सीमित जिम्मेदारियों से अवगत कराती है, न कि सरकारी अफसरों को असीमित अधिकार देती है।
सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। अदालत अब इस संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुनाएगी।