खाद्य पदार्थ की रेहड़ी वालों को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक की छूट के आदेश जारी

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    होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स: (सिमरन)

    जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने खाद्य पदार्थों की रेहड़ी लगाने वालों को रोजाना सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रेड़ियाँ लगाने की छूट दे दी हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी पर कुछ नहीं खिलाएगा बल्कि टेक-अवे की सर्विस ही दे सकता हैं।डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिए कि रेहड़ी वालों के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करना जरुरी हैं। इस दौरान रेहड़ी वाले जहां खुद भी मास्क अनिवार्य तौर पर पहनेंगे वहीं बिना मास्क के किसी को भी टेक-अवे की सेवा नहीं देंगे। इसके अलावा सभी रेड़ियों वालों को सामाजिक दूरी के नियम के पालन के साथ-साथ सैनेटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा।

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