निशुल्क सेवाएं प्रदान करने वाले अंतिम संस्कार वाहन होंगे कर मुक्त

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    होशियारपुर ( शाम शर्मा ) पंजाब सरकार द्वारा 2008 में माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों पर परिवहन विभाग में मोटर वाहन कर के तहत निशुल्क सेवाएं प्रदान करने वाले अंतिम संस्कार वाहन (शव वाहन) को कर मुक्त रखा गया है। परन्तु तकनीकी कारणों के कारण यह छूट निशुल्क सेवा वाहनों को नहीं मिल रही है। इस संबंधी आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में सामाजिक कार्यकर्ता डा. अजय बग्गा ने कहा कि परिवहन विभाग का कार्य ऑन लाइन किए जाने से ऑन लाइन सेवा प्रणाली में शव वाहन को कर मुक्त श्रेणी में रखने का प्रावधान नहीं है। जिस कारण इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डा. बग्गा ने कहा कि पिछले 3 माह से शव वाहन की रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर ऑन लाइन कर मुक्त कॉलम का प्रावधान न होने से इसके सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहे हैं।
    डा. बग्गा ने कहा कि यह मामला राज्य परिवाहन आयुक्त के ध्यान में भी लाया गया था, पर कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने राज्य परिवाहन मंत्री से आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन में इन वाहनों को कर मुक्त श्रेणी में रखने का प्रावधान किया जाए तथा जब तक यह सिस्टम लागू नहीं हो जाता तब तक ऑन लाइन के साथ-साथ मैनुअल काम करने की व्यवस्था बनाई जाए ताकि शव वाहन जनता को निशुल्क सेवाएं प्रदान करने के क्रम को जारी रख सकें। डा. बग्गा ने बताया कि 2008 में निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे शव वाहनों संबंधी एक एन.जी.ओ. ने माननीय पंजाब एडं हरियाणा हाईकोर्ट में शव वाहनों को कर मुक्त किए जाने संबंधी याचिका दायर की थी। जिस पर सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने इन वाहनों को कर मुक्त किए जाने के सरकार को निर्देश दिए थे। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर शव वाहनों को कर मुक्त की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया था।

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