रैनबेक्सी के पूर्व मालिकों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश नहीं माना तो जेल भेज देंगे

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    नई दिल्ली ( जनगाथा टाइम्स ) सुप्रीम कोर्ट ने रैनबेक्सी को जापानी फार्मा कंपनी डायची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया था लेकिन यह रकम अब तक नहीं चुकाई गई
    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रैनबेक्सी के पूर्व मालिकों- मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को सख़्त फटकार लगाई. अदालत ने उनसे कहा, ‘अगर आपने अदालत का आदेश नहीं माना तो हम आपको जेल भेज देंगे.’ इसके साथ ही अदालत ने उनके ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का भी फ़ैसला किया है. अवमानना के मामले में सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.

    ख़बरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रैनबेक्सी के पूर्व मालिकों से इस बात पर नाराज़गी जताई है कि उन्होंने अब तक उसका पिछला आदेश नहीं माना. दअसल अदालत ने बीती 14 मार्च रैनबेक्सी के पूर्व मालिकों को आदेश दिया था कि वे जापानी फार्मा कंपनी डायची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपए चुकाएं. इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया था. लेकिन उन्होंने अब तक रकम नहीं चुकाई.
    इन दाेनों कंपनियों के बीच एक विवादित मामले का निपटारा करते हुए मूल रूप से सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने रैनबैक्सी को आदेश दिया था कि वह डायची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपए अदा करे. लेकिन रैनबैक्सी ने जब यह रकम नहीं चुकाई तो डायची सैंक्यो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. इसमें मांग की है कि रैनबैक्सी को सिंगापुर मध्यस्थता अदालत का आदेश मानने का निर्देश दिया जाए.

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