साधु सिंह धर्मसोत को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

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चंडीगढ़ : फॉरैस्ट स्कैम में गिरफ्तार किए गए पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर अभी कोई राहत नहीं मिल पाई है।

धर्मसोत के वकील ए.पी.एस. देयोल ने जिरह करते हुए कोर्ट को बताया जिस डायरी को एफ.आई.आर. का आधार बनाए जाने की बात कही गई है, उसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी के साथ पेड़ काटने को लेकर लेन-देन हुआ हो या किसी को हिस्से का जिक्र किया गया हो बल्कि उस डायरी में रोजमर्रा के कामकाज की ब्रीङ्क्षफग लिखी गई है। वहीं, सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल विनोद ने कहा कि उनके पास याची के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. के पुख्ता कारण और उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत हैं। सरकार की ओर से धारा 161 व 164 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान भी कोर्ट के समक्ष रखे गए। जस्टिस राजमोहन सिंह ने मामले में अन्य पक्षों को बहस के लिए 23 अगस्त का दिन निर्धारित किया है।

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