अवैध पटाखा फैक्टरी हादसे के दोनों मुख्य आरोपियों की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

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ऊना। संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित अवैध पटाखा फैक्टरी बाथू में 22 फरवरी आग लगने से गई 12 कामगारों की जान के मामले में गुरुवार को पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए बुधवार 16 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन जमानत पर फैसला नहीं हुआ। गुरुवार को फिर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। दोनों को ऊना की कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया जाएगा। याचिका खारिज होते ही पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी रोहित सूरी ने भी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर 31 मार्च को सुनवाई होगी। रोहित तब तक न्यायिक रिमांड पर है। इस मामले में अब तक आठ आरोपी सलाखों के पीछे धकेले जा चुके हैं।

एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल सोनी पुत्र प्रमोद कुमार सोनी राजा गार्डन राजोरी गार्डन वेस्ट दिल्ली और राजेश बब्बर निवासी सनातन धर्म मंदिर टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते 22 फरवरी को हरोली उपमंडल के बाथू में एक अवैध पटाखा फैक्टरी में आग लगने के बाद छह महिला कामगारों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जबकि छह अन्य कामगारों ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ा था। मृतकों में उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले के अलावा पंजाब के होशियारपुर और नंगल की महिला कामगारों की जान गई थी। मामले में मंडलायुक्त कांगड़ा ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है, जबकि एसआईटी की जांच जारी है।

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