नई दिल्ली, जनगाथा टाइम्स : (सिमरन)
नई दिल्ली : सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में अगर किसी की कोरोना वायरस से मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है तो ऐसे में उसे 20 लाख रुपये तक का बीमा/मुआवजा संरक्षण मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने वायरस संक्रमण के दौरान सेवा जारी रखने के लिए बैंकों की सराहना की है।
बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर डॉक्टरों की नियुक्ति की है। साथ ही हेल्पलाइन भी बनायी हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘इस मुश्किल वक्त में भी देशभर में सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी बैंककर्मियों अभिनंदन। सरकारी बैंक अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस समेत स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत की स्थिति में एक मुआवजा राशि भी देंगे।’
सूत्रों के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने अपने खुद के बीमा उत्पाद तैयार किए हैं। कोरोना वायरस से मौत की स्थिति में कर्मचारी के परिजनों को 20 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक कर्मियों की सेवा जारी रखने की प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन चुनौतीपूर्ण समय में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बैंकरों की प्रशंसा की है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है ऐसे समय में भी कुछ आवश्यक वित्तीय सेवाएं जारी हैं।
एसबीआई , पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक सहित कई बैंकों ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें कोरोनवायरस से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं।