सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी हवालातियों की समस्याएं

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    होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स: (सिमरन)

    कोविड-19 की महामारी के दौर में केंद्रीय जेल होशियारपुर में सी.जे.एम.-कम- सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी सुचेता आशीष देव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हवालातियों की समस्याएं सुनी व उनका मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायधीश मैडम अमरजोत भट्टी के निर्देशानुसार वे हर सप्ताह केंद्रीय जेल के हवालातियों की समस्याएं सुन रही हैं और उनका समाधान किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि यह भी प्रयास किया गया हैं कि जेल में कैदियों व हवालातियों को पेश आ रही दिमागी टैंशन, परेशानी, अनरेस्ट जो कि उनकी अपने परिवार के साथ मुलाकात बंद होने के कारण पैदा हो रही थी, उसका भी निवारण किया जाए। उन्होंने बताया कि इस महामारी के दौरान हाईकोर्ट की हाईपावर कमेटी के निर्देशानुसार मार्च 2020 से अब तक 632 हवालातियों व कैदियों को आरजी जमानत या पैरोल पर छह सप्ताह के लिए छोड़ा गया हैं, इसके अलावा होशियारपुर की अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, जिसको जिला एवं सत्र न्यायधीश जी संचालित कर रहे हैं। इस कमेटी की बैठक हर सप्ताह की जाती हैं, जिसमें हवालातियों के केस विचारे जाते हैं, जो कि जमानत लेने के लिए क्ंवालीफाई करते हैं साथ ही जिला व सत्र न्यायधीश द्वारा हर 15 दिनों बाद सैंट्रल जेल होशियारपुर का दौरा किया जाता हैं ताकि वहां कोविड-19 के प्रबंधों का जायजा लिया जा सकें व साथ ही हवालातियों व कैदियों के साथ मुलाकात की जा सकें।

    सुचेता आशीष देव ने बताया कि वे स्वयं हर सप्ताह जेल में जाती हैं व हवालातियों व कैदियों की मुश्किलें सुनकर उनका मौके पर निपटारा करते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी का मुख्य उद्देश्य है कि जेल में जो व्यक्ति हवालाती हैं वह चाहे न्यायिक हिरासत में हैं वह बिना किसी वकील के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाता हैं कि जितने भी हवालाती केंद्रीय जेल होशियारपुर में हैं, उनके पास यदि वे वकील नहीं कर सकते है तो वह नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर वकील ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग भी वकील ले सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो या कोई महिला, बच्चा, आधर्मी, या कबीले का सदस्य, औद्योगिक कामगर या दिव्यांगजन हो।

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