लोक सभा चुनाव में अनाधिकृत शराब व कैश के दुरु पयोग पर रखी जाएगी पैनी नजर : डिप्टी कमिश्नर

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    होशियारपुर (रुपिंदर) भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार लोक सभा चुनावों में आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के लिए आज जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ईशा कालिया ने आयकर विभाग, आबकारी विभाग व बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए। इस दौरान एस.एस.पी. श्री. जे. एलेनचेलियन व अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री हरप्रीत सिंह सूदन भी उपस्थित थे।
    जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती ईशा कालिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार फ्लाइंग स्कवायज, स्टैटिक सर्विलेंस टीमें, वीडियो व्यूइंग टीमें, वीडियो सर्विलेंस टीमें, अकाउंटिंग टीमों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आबाकारी विभाग जहां शराब की बांट व अनाधिकृत स्टोरेज पर को लेकर चैकिंग करें वहीं बैंक व आयकर विभाग पैसों की ट्रांजेक्शन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने बताया कि शराब बिना परमिट के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगी चाहे इसका प्रयोग विवाह  शादी आदि के लिए ही क्यों न होना हो वहीं  इसके खर्च का विवरण जिला चुनाव अधिकारी के पास दर्ज करवाना जरु री होगा।
    जिला चुनाव अधिकारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटी जा सकती है। इस गतिविधि पर नकेल डालने के लिए फ्लाइंग स्कवायड व स्टैटिक सर्विलेंस टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें नाके लगाकर शराब की बांट व अनाधिकृत स्टोरेज रोकेंगी।  उन्होंने कहा कि समय -समय अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में छापामारी करके इस बात को यकीनी बनाया जाए, कि कोई भी पार्टी /उम्मीदवार व उसका समर्थक  शराब या किसी नशीले पदार्थों को तो नहीं बांट रहा। उन्होंने आबकारी और पुलिस विभाग को इस संबंधी एक्शन प्लान तैयार करने के लिए भी कहा और भारत चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार तय किए गए निर्धारित प्रोफार्मे में रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजने संबंधी दिशा -निर्देश दिए।
    श्रीमती ईशा कालिया ने बताया कि चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में कैश का आदान-प्रदान होने की संभावना होती है। इस लिए अलग-अलग टीमों की ओर से अनाधिकृत कैश के दुरु पयोग पर कैसे नजर रखनी है और ऐसे कैश को जब्त करने की कार्रवाई कैसे की जानी है आदि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपये तक की नगदी ले जाने पर छूट होगी जबकि 50 हजार  से 10 लाख रुपये तक की नगदी के साथ उचित सबूतों का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर राशि 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो संबंधित विभागों की की ओर से जब्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
    जिला चुनाव अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  चुनाव लडऩे वाले हर उम्मीदवार की ओर सैे बैंक में अलग खाता खोला जाना है। यह खाता उम्मीदवार के नाम या उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट के साथ सांझा हो सकता है परंतु उम्मीदवार के पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य सदस्य के साथ सांझा नहीं हो सकता। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की ओर से 20 हजार रु पये या इससे अधिक की अदायगी चैक, आर.टी.जी.एस. नैफट या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा की जानी है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को हिदायत करते हुए कहा कि बैंकों का कैश जिस वाहन में लेकर जाया जाना है उसके सभी मुकम्मल कागजात होने चाहिए और किसी तीसरे पक्ष की नगदी नहीं होनी चाहिए और जो व्यक्ति नगदी लेकर आया है उसके पास संबंधित पहचान पत्र होना चाहिए।
    श्रीमती ईशा कालिया ने ने बैंक अधिकारियों को कहा कि चुनाव के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी बैंक खाते में एक लाख रु पये से अधिक की राशी ट्रांसफर तो नहीं हो रही है या किसी बैंक खाते से दूसरे बैंक खातों में आर.टी.जी.एस. ,नैफट के माध्यम से अदायगी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो मौके पर ही जिला चुनाव अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाए।
    इस मौके पर सहायक आबकारी व कर कमिश्नर श्री अवतार सिंह कंग, चुनाव तहसीलदार श्री करनैल सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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