होशियारपुर (सिमरन ) जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने जिले में लगे कफ्र्यू के दौरान किसानों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें अपनी फसल काटने, उसकी स्टोरेज व प्रोसेसिंग करने के लिए ट्रांसपोटेशन के लिए छूट प्रदान की है। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि जिले के किसान खेतों में गन्ने व किसी अन्य फसल की कटाई कर सकते हैं और वे अपना गन्ना खेतों से शुगर मिल(दसूहा व मुकेरियां) व अन्य फसल को प्रोसेसिंग व स्टोरेज करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि काम के दौरान किसान व लेबर सोशल डिस्टेसिंग व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
जिला मैजिस्ट्रेट ने जन हित को ध्यान में रखते हुए जिले के समूह कोल्ड स्टोरों को आलू की फसल स्टोर करने के लिए 10 अप्रैल तक खुले रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि स्टोर मालिक कोविड-19(कोरोना वायरस) के मद्देनजर सरकारी व जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी हिदायतों का पालन करते हुए कम से कम 2 मीटर की सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे और किसी भी हालत में लोडिंग व अनलोडिंग के दौरान 10 से ज्यादा व्यक्ति, लेबर इक्_ी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल कोल्ड स्टोर तक ले जाने के लिए उनके वाहन सहित छूट प्रदान की जाती है। इस दौरान किसान के पास अपना पहचान पत्र जिसमें वोटर आई.डी. या आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा।