जिला मैजिस्ट्रेट ने जरुरी सेवाओं संबंधी दी छूट :

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    होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स : (सिमरन)

    होशियारपुर : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिले में लोगों को समय-समय पर कफ्र्यू में दी जाने वाली छूट में वृद्धि की है। जारी आदेशों में उन्होंने जिले के सभी करियाना/ मैडिकल/ मीट/ मछली की दुकाने(होलसेल व रिटेलर) को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खोलने की मंजूरी दी है। इसके अलावा स्कूल, कालेजों की किताबों के दुकानें सप्ताह के सिर्फ सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खोली जा सकती है।

    जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले के समूह ए.टी.एम्ज को भी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खोलने की मंजूरी दे दी है, इसके अलावा पैट्रोल पंप सुबह 6 बजे से सांय 8 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने जहां जिले में सरकारी निर्माण कार्य को इजाजत देते हुए इस संबंधी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) से मंजूरी लेने के निर्देश दिए हैं वहीं वेयर हाउस व कोल्ड स्टोर खोलने के लिए भी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है।

    जिला मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाईयां खोलने के लिए संबंधित मालिक की ओर से जरनल मैनेजर उद्योग केंद्र होशियारपुर के पास अप्लाई करना होगा व भारत सरकार के आदेश तिथि 15-4-2020 की क्रम संख्या 16 का पालन करना जरुरी होगी। इसके बाद मंजूरी मिलने पर ही औद्योगिक इकाई खोली जा सकेगी। उन्होंने जिले के दूध विक्रेताओं को सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक व सांय 5 बजे से सांय 8 बजे तक दूध बेचने की आज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि जिले में विवाह व समागमों संबंधी कोई मंजूरी नहीं होगी व मौत के मामले में संस्कार के लिए केवल 10 व्यक्तियों को ही आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि इस छूट के दौरान सभी व्यक्तियों की ओर से सामाजिक दूरी के साथ-साथ मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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