होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स : (सिमरन)
होशियारपुर : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने गेहूं की कटाई के मद्देनजर तुड़ी बनाने के लिए रीपर के प्रयोग करने की छूट दी है ताकि गेहूं की फसल व नाड़ को आग से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य के दौरान मौजूद व्यक्ति आपसी दो मीटर की दूरी बरकरार रखें।
जिला मैजिस्ट्रेट जारी आदेश में स्पष्ट किया कि गेहूं की कटाई के समय किसानों की ओर से यदि हाथ से कटाई का काम किया जाएगा तो वे उस समय 10 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होगें व आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा कि इस दौरान किसान व मजदूर मास्क पहनना, हाथ की साफ सफाई व सैनेटाइजर का प्रयोग यकीनी बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि खेती के कार्यों के लिए कफ्र्यू/ लाकडाउन पास जारी करने का अधिकार मुख्य कृषि अधिकारी होशियारपुर को दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले 7 अप्रैल को जारी किए गेहूं की कटाई संबंधी आदेश की निरंतरता में इस छूट में वृद्धि की गई है।