होशियारपुर/ कोविड-19 के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने 15 जनवरी 2022 तक जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों व काम के स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने व 6 फुट की दूरी रखने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
– जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के मद्देनजर पाबंदियों के आदेश किए जारी
– रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कफ्र्यू
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार गैर जरुरी आवागमन पर रात 10 बजे से सुबह 5 बज तक म्यूनिसिपल क्षेत्रों में रोक रहेगी। हालांकि जरुरी गतिविधियां, समान की ढुलाई, सरकारी कामकाज, इंडस्ट्री, प्राईवेट व सरकारी कार्यालयों में शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों आदि को आज्ञा होगी। इसी तरह बसों, ट्रेनों व हवाई जहाज से उतर कर अपने घर जाने की आज्ञा भी इसी समय के दौरान होगी।
जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियों कोचिंग संस्थान आदि को भी बंद रखने की हिदायत की गई है जबकि आनलाइन विधि से पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि मैडिकल व नर्सिंग कालेज पहले की तरह सामान्य तरह से कार्य करेंगे। इसी तरह सभी बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिडिय़ाघर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की आज्ञा होगी बशर्ते सारा स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटिड हो। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों की तैयारी कर रहे खिलाडिय़ों के अलावा अन्य सभी के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडिया, स्वीमिंग पुल, जिम भी बंद रहेंगे और दर्शकों पर भी रोक रहेगी। ए.सी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चल सकेंगी, सरकारी-प्राइवेट कार्यालयों, उद्योगों, कामकाजी स्थानों पर पूरी तरह वैक्सीनेटिड स्टाफ को आने की आज्ञा दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सरकारी या प्राइवेट संस्थानों पर कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा। बाकी सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन जैसे कि दो गज की सामाजिक दूरी,मास्क पहनना यकीनी बनाया जाएगा व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने समूह एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।