होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स: (सिमरन)
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से कोविड-19 महांमारी के चलते जिले में लगाई गई पाबंदियों व छूट के अंतर्गत जिले की सीमा के अंदर आते सभी शराब के ठेकों को सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जिले में परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे आटोमेटिड ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक को भी खोलने के आदेश दे दिया हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।