जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से एस.डी.एम्ज, डी.एस.पीज व सैक्टर अधिकारियों को हिदायतें

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    होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स: (सिमरन)

    होशियारपुर : कोरोना वायरस पर नकेल कसने के उद्देश्य से जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने शनिवार को सभी एस.डी.एम्ज, डी.एस.पीज व सैक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत होशियारपुर जिले की म्यूनिसिपल सीमा में जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको सख्ती से लागू करवाया जाए। यह अतिरिक्त पाबंदियां 31 अगस्त तक जारी रहेंगी।

    निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जनहित का ध्यान में रखते हुए कहीं भी कोई सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक एकत्रीकरण न होने दिया जाए व यदि कहीं भी ऐसा होता हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक अपील करते हुए अपनीत रियात ने कहा कि कोरोना महांमारी की रोकथाम के लिए लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरुरत हैं व लोगों को सरकार की ओर से जारी हिदायत का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह व भोग के अलावा धारा 144 के अंतर्गत कहीं भी 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। विवाह पर भी 30 से ज्यादा व्यक्ति के एकत्रीकरण पर रोक हैं।

    जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह देखने में आया हैं कि समागमों में लोग हद से अधिक इकट्ठे हो रहे हैं जो कि किसी भी हालत में स्वीकार योज्य नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रबंधकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरों की जान को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

    वर्णनीय हैं कि शुक्रवार देर रात को जिला मैजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त पाबंदियों संबंधी विस्तार से आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुसार 144 के अंतर्गत जो नई हिदायतें व पाबंदियां जारी की गई है वह 22 अगस्त से 31 अगस्त तक जिला होशियारपुर में लागू रहेंगी।

    जिले के सभी म्यूनिसिपल सीमा में सप्ताह के अंतिम दो दिनों यानि शनिवार व रविवार को कफ्र्यू रहेगा व लोगों को बाकी सप्ताह में गैर जरुरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 5 तक पाबंदी रहेगी। जरुरी गतिविधियां व सेवाओं के लि राष्ट्रीम व प्रदेश मार्गों पर लोगों व वाहनों की गतिविधि जारी रखी जा सकेगी जबकि बसें, रेले या हवाई सफर वाले मुसाफिर इस दौरान अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, मछली पालन, बैंक, ए.टी.एम, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, आनलाइन पढ़ाई, सार्वजनिक सुविधाएं, अलग-अलग शिफ्टों में उद्योगों के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, कंटस्ट्रक्शन उद्योग, निजी व सरकारी कार्यालय व प्रिंट और विजूयल मीडिया इन पाबंदियों से बाहर रखे गए हैं। परीक्षाएं, यूनिवर्सिटियों, बोर्डों, लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाओं के दाखिले, दाखिला टैस्ट से जुड़े लोगों व विद्यार्थियों पर भी यह पाबंदी लागू नहीं होगी।

    इसके अलावा सभी दुकानों, माल्ज, धार्मिक स्थानों, खेल स्टेडियम, सार्वजनिक कांप्लेक्स,रेस्टोरेंट, होटलों व शराब की दुकाने सोमवार से शुक्रवार सांय 6 बजे तक खुली रखी जा सकती हैं। जबकि सभी दुकानें, माल्ज शनिवार बंद रहेगी व सिर्फ जरुरी वस्तुएं वाली दुकाने शनिवार व रविवार को सांय साढ़े 6 बजे तक खोली जा सकती हैं। इसी तरह धार्मिक स्थान भी शनिवार व रविवार को सांय साढ़े 6 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट, होटल व शराब के ठेके भी शनिवार व रविवार को सांय 6 बजे तक खोले जा सकते हैं।

    चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति सफर कर सकते हैं जबकि बसों व सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में आधी सीटें ही भरी जा सकती हैं। हर तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, रोष प्रदर्शन व धरनों पर पाबंदी लगाई गई हैं। सिर्फ विवाह व अंतिम संस्कार के मौके पर क्रमवार 30 से 20 व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं। माह के अंत तक सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के हाजिर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यालयों में मुलाकात, काम के लिए आने वालों को अपना काम आनलाइन करवाने के लिए उत्साहित करने के लिए विभाग प्रमुखों को हिदायत दी गई हैं। जिला मैजिस्ट्रेट के अनुसार इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाप कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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