जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से अलग-अलग किस्म के वसीकों की रजिस्ट्रेशन के कार्य को दोबारा शुरु करने के आदेश जारी:

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    होशियारपुर, जनगाथा टाइम्स : (सिमरन)

    होशियारपुर : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात की ओर से अलग-अलग किस्म के वसीकों की रजिस्ट्रेशन को कार्य को दोबारा शुरु करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए आदेश में उन्होंने कहा कि जिला संतरी जोन में है, इस लिए आन-लाइन सिस्टम के माध्म से दस्तावेजों को रजिस्टर करवाने के लिए मौजूदा निश्चित गिनती के 33 प्रतिशत वसीके ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आन लाइन दस्तावेज की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमैट्रिक फिलहाल बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि  उक्त के अलावाअन्य  दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए बेचने वाले/ वसीके प्रमाणित करवाने वाले दो फोटो पहले की तरह ही ली जाएगी, जबकि वसीके से संबंधित खरीद/ दूसरे पक्ष व गवाहों आदि की ताजा पासपोर्ट साइज/ स्व प्रमाणित की गई फोटो दस्तावेजों पर लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल ब्लड रिलेशन में किए जाते तब्दील मलकीयत के वसीकों को रजिस्टर करने पर पूर्ण रोक होगी व इस मुद्दे संबंधी फैसला मौजूदा स्थिति को विचार करने के बाद लिया जाएगा।

    जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के कार्य के अलावा राजस्व विभाग में फर्द केंद्र भी खोले जाएंगे, जो आम दिनों की तरह ही काम करेंगे व इसके साथ ही तहसील कांप्लेक्स में कार्य करते अस्टाम फरोश, वसीका नवीस, कंप्यूटर आपरेटर, फोटोग्राफर व अर्जी नवीस आदि भी उक्त सभी हिदायतों का पालन करते हुए अपना कार्य शुरु कर लेंगे। उन्होंने बताया कि सब रजिस्ट्रार/ संयुक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन के समय व फर्द केंद्र में ड्यूटी करते समय व तहसील में कार्य करते वसीका नवीस, अस्टाम फरोश, अर्जी नवीस, फोटोग्राफर व कंप्यूटर आप्रेटर की ओर से पंजाब सरकार की ओर से स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी अलग-अलग जारी की हिदायतों व दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा सामाजिक दूरी बरकरार रखना भी जरुरी है।

    जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने बताया कि उक्त अनुसार रजिस्ट्रेशन का कार्य 11 मई से शुरु होगा व यह कार्य दिन सोमवार से दिन शुक्रवार तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन का कार्य संबंधित अधिकारियों की ओर से खुले एरिया, बराडे में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दफ्तरी कार्य शुरु करने से पहले यह यकीनी बनाया जाए कि पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई हिदायतों व दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा सामाजिक दूरी बरकरार रखना भी जरुरी है। सब रजिस्ट्रार/ संयुक्त रजिस्ट्रार के इलाके में आती नगर निगम, कौंसिलों को हिदायत करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि काम वाले दिन सुबह व सांय इन कार्यालयों को सैनेटाइज किया जाना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से जारी हिदायतों का पालन न करने पर संबंधित का लाइसेंस नियमों के अनुसार सस्पेंड कर दिया जाएगा।

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