दो सितंबर तक 1.55 लाख से अधिक अपडेटेड ITR दाखिल, इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी

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बिजनेस : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रविवार को कहा कि 2 सितंबर तक 1.55 लाख से अधिक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा किए गए हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस साल मई में फॉर्म नोटिफाईड किया था। आईटीआर-यू जमा करने के दौरान टैक्सपेयर्स को ड्यू टैक्स के साथ अतिरिक्त शुल्क का पेमेंट भी करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘दो सितंबर 2022 तक 1.55 लाख से अधिक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा हुए हैं। 20,000 से अधिक टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 (वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21) के लिए आईटीआर-यू दाखिल किए हैं।’’

क्या होता है अपडेटेड आईटीआर

अगर किसी टैक्सपेयर्स ने ऑरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया हो या नहीं, वह अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ध्यान देने वाली बात है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को भारी जुर्माना चुकाना होता है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अलग फॉर्म आता है, जिसे Form ITR-U कहते हैं।

भर चुके हैं आईटीआर तो ऐसे चेक करें रिफंड स्‍टेटस

आईटीआर रिफंड का स्‍टेटस  टैक्सपेयर्स कई तरीकों से चेक कर सकता है। टैक्सपेयर्स यह काम आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट के माध्‍यम से कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर अकनॉवलेजमेंट नंबर और पैन नंबर की सहायता से स्‍टेटस चेक किया जा सकता है।

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