घरेलू हिंसा मामले में सास-ससुर बहू को बेदखल कर सकते हैं – दिल्ली हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है। बकौल हाईकोर्ट, एक संयुक्त घर के मामले में संबंधित संपत्ति के मालिक पर अपनी बहू को बेदखल करने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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