कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद मामला: SC के दोनों जजों की राय अलग-अलग, बड़ी बेंच में गया मामला

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नेशनल : सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला आ गया है। शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया  इस मामले में फैसला सुनाया हालांकि दोनों की राय अलग अलग है।

इस बीच जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फैसले को बड़ी बेंच भेजने के लिए कहा है। दोनों जजों की राय एक नहीं है.। बड़ी पीठ को भेजने के लिए 11 सवाल तय किए गए हैं. संविधान के मूल के अधिकारों को लेकर सवाल तय किए हैं।

इसके अलावा कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया, जिसने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपील की अनुमति दी और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

बता दें कि  पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

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