राजनीतिक रैलियों, रोड शो पर 15 जनवरी तक रहेगी पूर्ण रोक: अपनीत रियात

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होशियारपुर : विधान सभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को यकीनी बनाए रखने के लिए आज जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिंटिंग प्रेस मालिकों, नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) संदीप सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता का यकीनी पालन करने संबंधी निर्देश दिए।

– जिला चुनाव अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिंटिंग प्रेस मालिकों व नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक
-कहा,  धार्मिक स्थानों पर राजनीतिक कार्यक्रमों की नहीं होगी आज्ञा
– चुनाव के दौरान राजनीतिक पैंफलेटों व पोस्टरों का प्रकाशन संबंधी प्रीटिंग प्रेस मालिकों को दिए निर्देश

जिला चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार 15 जनवरी 2022 तक किसी भी उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टियों व मतदान से संबंधित किसी भी तरह रैली, रोड शो, पद यात्रा, साइकिल /व्हीकल्ज यात्रा  निकालने और नुक्कड़ मीटिंग और सभा करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बताया कि किसी भी धामिर्क स्थान पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी किस्म का लालच, पैसे या दबाव डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन में जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग दें।
प्रीटिंग प्रेस मालिकों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने उन्हें निर्देश दिए कि हर पैंफलेट, पोस्टर आदि पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य है और  इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ  सैक्शन 127 ए अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रीटिंग प्रेस मालिकों को हिदायत जारी की कि वे विधान सभा चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के लिए प्रचार सामग्री का प्रकाशन मौके पर चुनाव आयोग की हिदायतों का पूरा पालन यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 127 ए के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित पैंफलेंट या पोस्टर तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक उसके प्रिंटर व पब्लिशर का नाम व पता दर्ज न हो। इसी तरह प्रकाशक की ओर से एक निर्धारित फार्म में घोषणा पत्र लिया जाएगा जो कि दो परतों में प्रिंटर को हस्ताक्षर कर देगा, जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी हो। प्रकाशन के तुरंत बाद प्रिंटर प्रकाशित की गई सामग्री व प्रकाशकों के घोषणा पत्र को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करवाएगा। इन हिदायतों का उल्लंघन करने पर छह माह की कैद या दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
जिला चुनाव अधिकारी इस दौरान वन विभाग व नगर परिषदों के ई.ओ. को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में लगे सभी पोस्टर, बैनर, झंडो को तय समय पर उतरवाना यकीनी बनवाएं। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार हरमिंदर सिंह, कानूनगो दीपक कुमार भी मौजूद थे।
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