दिल्ली के सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी होटलों, क्लबों और रेस्तरां मालिकों को

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नई दिल्ली : वर्ष 2022-23 के लिए शहर की आबकारी नीति को मंजूरी देने में देरी के मद्देनजर दिल्ली के होटलों, क्लबों और रेस्तरां के आबकारी लाइसेंस की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने सोमवार को जारी आदेश में आबकारी नीति 2021-22 को दो महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। बता दें कि आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली कैबिनेट ने पांच मई को मंजूरी दी थी। इसे उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।

विस्तार के लिए लाइसेंसधारकों को 31 मई तक दो महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी लाइसेंसधारकों को नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के आदेश के अनुसार लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

बता दें कि अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 18 मई को उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद विनय कुमार सक्सेना ने बृहस्पतिवार को इस पद की शपथ ली है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में नई आबकारी नीति लागू की थी जिसके तहत निजी आपरेटरों को खुली निविदा के जरिये शराब की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को लागू कर दी  है, जो 17 नवंबर 2021 से प्रभावी हो चुकी है। नई अबकारी नीति से प्रत्‍येक वार्ड में तीन से चार शराब की दुकानें खुल रही हैं। पहले 272 वार्ड में 79 ऐसे वार्ड थे, जहां एक भी शराब की दुकानें नहीं थीं। वहीं 45 वार्ड ऐसे थे, जहां एक से दो दुकानें ही थीं। इसके साथ नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से दिल्ली में शराब और बियर दोनों ही सस्ती हो गई हैं।

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