चंडीगढ़ : मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए मृतक के परिवार को 22 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। मृतक इंद्रजीत के परिवार ने अदालत में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। करीब 4 साल पहले पंचकूला में हुए सड़क हादसे में इंद्रजीत की मौत हो गई थी। इंद्रजीत घर में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत के बाद परिवार ने कोर्ट में मुआवजे की मांग को लेकर केस दायर किया था। अब चार साल बाद उन्हें अदालत ने परिवार के हक में फैसला सुनाते हुए 22 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
वकील ठाकुर करतार सिंह और विशाल ठाकुर के अनुसार इंद्रजीत पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। उसकी महीने की इनकम करीब 25 हजार रुपये थी। हादसे में आरोपी कार चालक की लापरवाही के कारण उसे जान गंवानी पड़ी। पुलिस एफआइआर में बताया कि 29 जुलाई 2018 को इंद्रजीत अपनी कार से सेक्टर-12 पंचकूला की तरफ जा रहा था। उसके साथ उसका एक अन्य साथी भी कार में सवार था। जब वह अमरटैक्स रोड के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में इंद्रजीत बुरी तरह घायल हो गया। उसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां ड्यूटी डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में कार में उनके साथ सवार उनका साथी भी घायल हो गया था। संबंधित थाना पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।