होशियारपुर। न्यूज़ डेस्क। राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों में मोबाइल फोन पर गाना बजाना या वीडियो चलाना अब बहुत भारी पड़ सकता है। बस में मौजूद कंडक्टर या चालक ऐसा करने वाले को तुरंत बस से अब नीचे उतार देगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में यात्रियों को अपने मोबाइल स्पीकर पर गाने बजाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार बस कंडक्टर पहले यात्री को फोन के स्पीकर मोड को बंद करने के लिए कहेगा। यदि यात्री इसका पालन नहीं करता है, तो चालक या कंडक्टर उस व्यक्ति को बस से नीचे उतरने के लिए कह सकता है।
इस दौरान चालक बस को तब तक रोक सकता है जब तक वह व्यक्ति उतर न जाए। इसके साथ ही आदेश में आगे कहा गया है कि एक बार ऐसे यात्री के उतर जाने के बाद, वह बस के किराए को वापस नहीं मांग सकता है।
राज्य परिवहन निगम की जनसंपर्क अधिकारी लता टीएस ने कहा कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा- “यात्रियों द्वारा बसों में तेज संगीत बजाना अन्य यात्रियों के साथ-साथ ड्राइवर और कंडक्टर को भी परेशान करता है। इसलिए हम तुरंत नियम लागू कर रहे हैं। सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों को नए नियम के बारे में बताया जा रहा है”।
लता ने कहा कि यात्रियों द्वारा बसों में तेज संगीत बजाये जाने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद परिवहन विभाग के कर्मचारियों की आपत्ति पर कई बार बहस भी हो जाती है। उन्होंने कहा- “बिना किसी उचित नियम के, कर्मचारी ऐसी स्थितियों में असहाय थे, लेकिन अब वे ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।