धर्मशाला : जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने एसबीआई की घोड़ब शाखा व जेपी मोटर्स सोलन को सेवा में चूक पर जुर्माना लगाया है। एसबीआई को सेवा में चूक के चलते 1.20 लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज समेत 31 मार्च, 2018 से लेकर अदायगी शिकायतकर्ता को करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा व सदस्य नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने सुनाया है। खंडपीठ के सुनाए फैसले के मुताबिक जेपी मोटर्स सोलन को 80000 बतौर क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को देने के आदेश भी दिए हैं। इन दोनों पक्षों पर इसके अतिरिक्त 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और 10000 रुपए बतौर कानूनी खर्च भी शिकायतकर्ता को देने के आदेश हैं।
शिकायतकर्ता कर्म सिंह निवासी उपरली कोठी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी कि वह स्टेट बैंक का उपभोक्ता है। 2009 में स्टेट बैंक ने उसका चयन टाटा नैनो कार के चुनिंदा ग्राहकों के लिए किया था। बैंक ने शिकायतकर्ता के खाते से 5000 रुपए बतौर अग्रिम राशि के काट लिए। शिकायतकर्ता को टाटा मोटर्स की तरफ से बधाई संदेश भी प्राप्त हुए। गाड़ी की डिलीवरी जेपी मोटर्स बद्दी द्वारा किया जाना बताया गया लेकिन 2009 से लेकर 2018 तक गाड़ी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई गई। यहां तक कि सूचना के अधिकार में भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।
31 मार्च, 2018 को शिकायतकर्ता को बिना गाड़ी दिए ही बैंक ने उसके खाते से 1.15 लाख रुपए निकाल कर कार लोन समायोजित कर दिया। आयोग से नोटिस मिलने के बाद बैंक और जेपी मोटर्स सोलन ने अपना पक्ष भी आयोग के समक्ष नहीं रखा और गैर-हाजिर रहे। बिना गाड़ी उपलब्ध करवाए गाड़ी के लोन के समायोजन को गंभीर सेवा में त्रुटि मानते हुए आयोग ने यह फैसला सुनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण के तथ्यों को खंगालने के लिए आयोग ने लोकल कमिश्नर भी नियुक्त किया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंक ने इसके दस्तावेजों को पुराना होने का हवाला देते हुए नष्ट कर दिया है। शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रचिता शर्मा ने पैरवी की।