जनगाथा न्यूज़। होशियारपुर : (तरसेम दीवाना) : होशियारपुर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान नवाब हुसैन एम.सी. अजय राणा, मणि फरवाहा अध्यक्ष भगवान बाल्मीक सभा मोहल्ला भगत नगर, एडवोकेट तनवीर सिंह बरयाना और एडवोकेट गुरमीत सिंह चौटाला ने संवाददाताओं से कहा कि होशियारपुर के बहुचर्चित होटल रॉयल प्लाजा मामले ने उस समय बड़ा मोड़ ले लिया जब होशियारपुर की माननीय अदालत पुलिस अधिकारी और जालंधर के वर्तमान डीसीपी नरेश डोगरा और उनके करीबी साथियों को सम्मन जारी किया है उल्लेखनीय है कि 2019में होटल रॉयल प्लाजा में एक लड़ाई हुई थी जिसमें नरेश डोगरा का नाम सामने आया था। इस संबध में नवाब हुसैन ने अदालत में इस्तगासा में आरोप लगाया है कि 3 जनवरी 2019 को होटल के मालिक विश्वनाथ बंटी को रात करीब 9-15 बजे होटल से फोन आया. जिसमें होटल के प्रबंधक ने बताया कि उस समय फिल्लौर पुलिस अकादमी में तैनात कमांडेंट नरेश डोगरा अपने साथियों सहित होटल के अन्य साथी विवेक कौशल, नायब तहसीलदार मंजीत सिंह, शिवी डोगरा, हरनाम सिंह उर्फ हरमन सिंह के साथ. लगभग 10/15 अज्ञात लोग होटल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी समय विश्वनाथ बंटी, अजय राणा, नवाब हुसैन और बाबू होटल पहुंचे और जब उन्होंने नरेश डोगरा से इस बारे में बात करना चाहा, तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और इस दौरान लड़ाई भी हुई नरेश डोगरा, विवेक कौशल और मनजीत सिंह चिल्लाए और कहा कि बंटी को आज मारना है। इस पर हरनाम सिंह ने रिवॉल्वर से उन पर गोली चला दी, जो अजय राणा की जांघ में जा लगी और आर पार हो गई। उनके मुताबिक इस दौरान नवाब हुसैन को भी कई गंभीर चोटें आईं। जब अजय राणा को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया था पता चला कि नरेश डोगरा और उनके साथी पहले ही सिविल अस्पताल होशियारपुर में पहुंच चुके थे और इस बीच अजय राणा और नवाब हुसैन को जालंधर के जोहल अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 जनवरी तक उनका इलाज किया गया और बाद में अजय राणा को होशियारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. .
पुलिस ने की एकतरफा कार्रवाई – आरोप है कि होशियारपुर पुलिस ने इस मामले में एकतरफा कार्रवाई की थी और बताया गया है कि नरेश डोगरा उस समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे. जिन्होंने अपने पद का प्रयोग करते हुए इसके विपरीत विश्वनाथ बंटी, अजय राणा, नवाब हुसैन एवं अन्य अनेक लोगों तथा आईपीसी की धारा 307, 323, 341, 379-बी, 186, 353, 332, 427, 148, 149, 120-बी, और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जबकि विश्वनाथ बंटी गुट द्वारा केवल IPC की धारा 323, 506,159 IPC के तहत दर्ज शिकायत पर थाने की डायरी में केवल डी डी आर काट दिया गया। जिसके चलते उन्हें अदालत में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी, जब पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो नवाब हुसैन के वकील एच.एस. सैनी, एडवोकेट नवीन जैरथ और एडवोकेट गुरवीर सिंह चौटाला ने इस्तगासा दायर किया। जिसकी सुनवाई करीब 3 साल तक चलती रही। कोर्ट ने अब नवाब हुसैन की ओर से धारा 307, 323, 341, 379-बी, 186, 353, 332, 427, 148, 149 के तहत दायर किये गए इस्तगासा में 15 नवंबर को जालंधर में तैनात डीसीपी नरेश डोगरा, होटल रॉयल प्लाजा पार्टनर विवेक कौशल, नायब तहसीलदार सेवानिवृत्त मंजीत सिंह, शिवी डोगरा और हरनाम सिंह उर्फ हरमन सिंह को कोर्ट में पेश होने का सम्मन किया