पैन को आधार से जोड़ने के लिए अब देना होगा दोगुना जुर्माना, ऐसे भरें पेनल्टी

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नई दिल्ली : आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ने की अंतिम तारीख को सरकार कई बार आगे बढ़ा चुकी है। इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 कर दी गई है लेकिन एक जुलाई, 2022 से पैन आधार को जोड़ने पर जुर्माना (PAN–Aadhaar linking penalty) डबल हो चुका है। 30 जून, 2022 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन एक जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। यानी अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो अब आपको इस काम के लिए डबल जुर्माना भरना पड़ेगा।

पैन-आधार लिंक करने का तरीका
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं और Link Aadhaar पर क्लिक करें। अपने स्टेट्स देखने के लिए Click Here पर क्लिक करें। यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा। अगर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद डिटेल्स भरें। इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

ऐसे भरना होगा जुर्माना
इसके लिए सबसे पहले पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाएं। पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें। Tax Applicable को चुनें। सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है। नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें। पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें। कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें। पेमेंट होने पर टैक्सपेयर चार-पांच दिन के बाद पैन-आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

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