हाई कोर्ट ने सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम राहत देते हुए की गिरफ्तारी पर रोक

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चंडीगढ़ : चंडीगढ़ स्थित सेक्टर- 20 की कोठी की जांच के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने सुमेध सिंह सैनी को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बता दें, इससे पहले मोहाली कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सैनी मामले में एडिशनल जिला सेशन जज आरएस राय ने फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

26 अप्रैल को मोहाली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ध्यान रहे कि सैनी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 अप्रैल तक रोक लगा रखी थी। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील ने 16 अप्रैल को मोहाली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई पहले 19 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इस मामले को सुनने के लिए जज एसके सिंगला की अदालत ने खुद को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देकर सीजेएम आरएस राय की अदालत में केस ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई।

अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई थी। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील ने दलील दी थी कि विजिलेंस द्वारा चंडीगढ़ सेक्टर-20 स्थित कोठी को लेकर दर्ज किया गया मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, जबकि पहले से दर्ज कई मामलों में वह पूरा सहयोग कर रहे हैं।

 

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