हाईकोर्ट ने पंजाब में शराब के ठेकों की अलॉटमेंट पर लगाई रोक

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चंडीगढ़ : पंजाब में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद शराब के ठेकों के अलाटमैंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए मामले पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है।पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई एक्साइज पॉलिसी 2022-2023 को 4 लोगों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए पंजाब में शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छोटे शराब कारोबारियों को नुक्सान होगा।

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