अप्रैल के लिए GST पेमेंट की डेडलाइन 24 मई तक बढ़ाई गई

0
226

नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को अप्रैल जीएसटी भुगतान की देय तारीख 24 मई तक बढ़ा दी है। ऐसा इसीलिए किया गया है, क्योंकि करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इंफोसिस से इस समस्या के जल्द समाधान के लिए भी कहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने देर रात के ट्वीट में कहा, “अप्रैल 2022 के महीने के लिए फॉर्म GSTR-3B दाखिल करने की ड्यू डेट 24 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।”

इससे पहले मंगलवार को दिन में CBIC ने कहा था कि इंफोसिस द्वारा अप्रैल GSTR-2B और पोर्टल पर GSTR-3B की ऑटो-पॉपुलेशन में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना दी गई है। सीबीआईसी ने ट्वीट किया, “इन्फोसिस को सरकार ने जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया है। तकनीकी टीम जीएसटीआर-2बी मुहैया कराने और ऑटो-पॉप्युलेटेड जीएसटीआर-3बी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है।”

GSTR-2B एक ऑटो-ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट है जो प्रत्येक GST पंजीकृत इकाई के लिए उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में दी गई जानकारी के आधार पर उपलब्ध होती है। GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12वें दिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वह करों का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं।

GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए फाइल किया जाता है। ऐसे में मंगलवार की रात को सरकार की ओर से अप्रैल जीएसटी भुगतान की देय तारीख को 24 मई तक बढ़ा दिया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here