नई दिल्ली : किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को की थी। यह बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद बिना कुछ किए 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती रहेगी। सालाना आधार पर यह रकम 36000 रुपये होती है। लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके जीवनसाथी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन मिलती है। पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति या पत्नी को ही दी जाती है।
PM किसान मानधन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
योजना के तहत पेंशन के लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वही किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है। इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
60 साल की उम्र तक देनी होंगी किस्तें
योजना के तहत किसानों (18 से 40 वर्ष की उम्र वाले, जो आवेदन करेंगे) को पहले हर महीने किस्तों में सरकार को भुगतान करना होता है। यह किस्तें 60 साल की उम्र तक हर महीने दी जाती हैं, जिनकी रकम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकती है। फिर, जब आवेदक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।
अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये की किस्त देनी होगी जबकि अगर कोई किसान 40 साल की उम्र में योजना के लिए अप्लाई करता है, उसे 60 साल का होने तक 200 रुपये हर महीने किस्त के रूप में भरने होंगे। इसके बाद वह, पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं।