होशियारपुर: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती अपनीत रियात ने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिले की सीमाओं में 18 फरवरी सांय 6 बजे से 20 फरवरी को वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने तक व 10 मार्च को वोटों की गिनती वाले दिन ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब स्टोर करने व बेचने पर पूर्ण तौर पर रोक लगाई है। यह आदेश होटलों, रेस्टोरेंटों, क्लबों व शराब के अहातों पर जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है पर भी पूर्ण तौर पर लागू होगें।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की ओर से जारी पत्र में दर्ज हिदायतों के अनुसार पंजाब विधान सभा के आम चुनाव 20 फरवरी को हो रहे हैं। इन चुनावों के दौरान किसी भी तरह के नशीले पदार्थ व शराब आदि बेचने, स्टोर करने व सार्वजनिक स्थानों भाव होटलों, रेस्टोरेंटों में शराब बेचने, प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई जानी जरुरी है। इन हिदायतों के अनुसार वोटिंग पडऩे के लिए निर्धारित समय खत्म होने से 48 घंटे पहले यह पाबंदी शुरु हो कर वोटों वाले दिन वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने तक यानि की 18 फरवरी सांय 6 बजे से 20 फरवरी को वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने तक व 10 मार्च को वोटों की गिनती वाले दिन ड्राई डे घोषित किया जाता है।