नई दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट का कहना था कि इमाम को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देशद्रोह के चार्ज पर कोर्ट का सवाल था कि ये आरोप लगाने से पहले ये देखा जाना जरूरी है कि हिंसा के लिए कहा गया था या नहीं।