दिल्ली में सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला

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नई दिल्ली । दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सोमवार से दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार, कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू समेत कई अन्य पाबंदियां लगाने का फैसला किया है।
सरकार की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट आदेश हैं कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सरकार नए साल के जश्न पर भी रोक लगा चुकी है। बाजारों में होने वाली भीड़ पर काबू पाने के लि आड-इवन की व्यवस्था लागू होगी। सरोजनी नगर में दुकानें आड-ईवन के आधार पर ही खुल रही हैं।

दिल्ली में इन चीजों पर है प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थलों पर नए साल के आयोजनों पर रोक
कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले माल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
फेस मास्क लगाना जरुरी
मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई के आदेश
अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो दुकानों पर नहीं मिलेगा सामान, माल में नही मिलेगी एंट्री
सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क के घुसने पर रोक
होटल, बार या रेस्टोरेंट कुल सीटों के मुकाबले 50 फीसद सीटों पर ही संचालित किए जाएं।
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी की भीड़ वाले आयोजनों पर रोक रहेगी।
बैंक्वेट हाल में शादी, मीटिंग, कान्फ्रेंस और प्रदर्शनी के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा।
शादी समारोहों में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण
कार्य स्थल और बाजारों में नो मास्क, नो एंट्री (बिना मास्क प्रवेश वर्जित) नियम लागू
दुकानदार बगैर मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं देंगे।

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