पंजाब में ‘आप’ विधायक को तीन साल की सजा, अदालत ने 16 हजार रुपये लगाया जुर्माना

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 पत्नी , बेटे और एक व्यक्ति भी  को तीन साल की सजा सुनाई गई

पटियाला : पटियाला देहात के विधायक बलबीर सिंह को झगड़े के मामले में रूपनगर की एक अदालत ने तीन साल की सजा और 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विधायक के बेटे राहुल समेत चार व्यक्तियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। विधायक की पत्नी सुरिंदर कौर सैनी, बेटे राहुल एक और दोषी परमिंदर सिंह को भी सजा सुनाई गई है

विधायक बलबीर सिंह की साली रूपिंदर कौर और उनके पति सेवानिवृत विंग कमांडर मेवा सिंह शिकायतकर्ता हैं। इस मामले में अदालत ने क्रॉस केस में शिकायतकर्ता को बरी कर दिया है। श्री चमकौर साहिब के गांव टप्परियां दयाल सिंह में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है। डॉ. बलबीर सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बेटे मोहित मोहिंदरा को करारी हार दी थी।

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