होशियारपुर जिले में 18 स्थानों पर पटाखे बेचने के लिए 57 अस्थायी लाइसेंस जारी

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होशियारपुर, 27 अक्टूबर:
जिला प्रशासन होशियारपुर की ओर से रिटेल पटाखे बेचने के लिए जिले में 18 स्थानों के लिए 57 अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस व निश्चित किए गए स्थान के अलावा अगर कोई पटाखा विक्रेता पटाखा बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में ड्रा के द्वारा पटाखों के लाइसेंस जारी करने के दौरान यह जानकारी दी।
डिप्टी कमिश्नर ने होशियारपुर सब-डिविजन में दशहरा ग्राउंड होशियारपुर के लिए 14, जिला परिषद मार्किट(अड्डा माहिलपुर होशियारपुर) के लिए 6, रोशन ग्राउंड होशियारपुर के लिए 2, राम लीला ग्राउंड हरियाना के लिए 3, बुल्लोवाल(खुले स्थान पर) 1 व चब्बेवाल खुले स्थान पर 1 लाइसेंस जारी जारी किए। सब-डिविजन गढ़ंकर में मिलेट्री पढ़ाव ग्राउंड गढ़शंकर के दाएं तरफ(एस.डी.एम. कार्यालय के सामने) के लिए 6, शहीदां रोड दाना मंडी माहिलपुर के लिए 3 लाइसेंस जारी किए। दसूहा सब-डिविजन में महर्षि वाल्मीकि पार्क दसूहा के लिए 2, ब्लाक समिति स्टेडियम दसूहा के लिए 3, दशहरा ग्राउंड गढ़दीवाला के लिए 2, खालसा कालेज की ग्राउंड गढ़दीवाला के लिए 2, शिमला पहाड़ी पार्क उड़मुड़ के लिए 3, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लडक़े टांडा की ग्राउंड के लिए 2 लाइसेंस जारी किए। इसी तरह मुकेरियां सब-डिविजन में दशहरा ग्राउंड मुकेरियां के लिए 2, दशहरा ग्राउंड हाजीपुर के लिए 2, नर्सरी ग्राउंड सेक्टर-3 तलवाड़ा के लिए 2 व दशहरा ग्राउंड दातारपुर के लिए 1 लाइसेंस जारी किए है।
डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश देते हुए कहा कि उक्त स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस के बिना कोई भी दुकानदार पटाखे नहीं बेचेगा और जारी किए गए एक लाइसेंस पर केवल निर्धारित किए गए एक स्थान पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। उन्होंने जिला निवासियों से अपील करते कहा कि प्रदूषण रहित ग्रीन दीवाली मनाने को प्राथमिकता दें, क्योंकि पटाखे का प्रदूषण मानवीय सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे उन्हीं पटाखों को बेचें जिन पर उत्पादकों द्वारा ध्वनि की लिमिट लिखी गई हो ताकि ध्वनि प्रदूषण न हो। उन्होंने बताया कि पटाखे बेचने का समय सुबह 10 बजे से सांय 7:30 बजे तक तय किया गया है जबकि पटाखे रात 8 बजे से रात 10 बजे तक चलाए जा सकते हैं।

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