राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डिप्टी कमिश्नर ने की लोक सभा चुनाव संबंधी बैठक

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    होशियारपुर (रुपिंदर ) लोक सभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को यकीनी बनाए रखने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर -कम- जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) श्री हरप्रीत सिंह सूदन, आई.ए.एस. अधिकारी श्री गौतम जैन भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। 
                    जिला चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के अंदर किसी भी तरह की राजनीतिक रैली के लिए संबंधित ए.आर.ओज से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर, राजनीतिक रैलियां करने संबंधी आज्ञा लेने के लिए हर एक राजनीतिक दल को सुविधा पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। यदि कोई भी राजनीतिक गतिविधि, जिसमें आज्ञा की जरु रत है, बिना आज्ञा से करवाई जाती है तो इस संबंधी सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से अलग -अलग आईटमों के लिए मंजूर कीमतों की सूचि संबंधी कहा कि अगर किसी पार्टी को रेट पर अगर कोई आपत्ति हो तो 19 मार्च तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी धामिर्क स्थान पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वोट वाले दिन या पहले किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए किसी किस्म का लालच, पैसे या दबाव डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
                  जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने संबंधी अपील की। उन्होंने बताया कि हर सैगमैंट के आधार पर लोक सभा हलके में फ्लाइंग स्कवायड की टीमें कार्यशील हो गई हैं और यह टीमें 24 घंटे तैनात रहते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल कार्यवाही को अमल में लाएंगी। उन्होंने बताया कि मतदान संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने पर स्टैटिक सर्विलेंस टीमें भी अपनी कार्यवाही आरंभ कर देंगी।
               इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के ई.वी.एम. के प्रयोग व वी.वी.पी.ए.टी मशीन के बारे में विस्तार से बताया गया और डैमो भी दिखाई गई। श्रीमती ईशा कालिाय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वे ई.वी.एम. व वी.वी.पी.ए.टी. मशीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरु क करें। उन्होंने बताया कि लोक सभा चुनावों में सौ प्रतिशत वी.वी.पी.ए.टी मशीनों का प्रयोग होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी किसी भी किस्म की शिकायत 1950 हैल्प लाईन नंबर पर दी जा सकती है वहीं चुनाव आयोग की ओर से सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन लांच की गई है और इसके माध्यम से भी कोई व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत कर सकता है, जिसको 100 मिनट के अंदर हल किया जाएगा।
                    जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल सरकारी इमारत पर पोस्टर, बैनर, झंडा आदि लगाने की इजाजत  नहीं होगी और यदि किसी पार्टी की तरफ से प्राईवेट ईमारत या किसी के घर के बाहर ऐसी सामग्री लगानी हो तो संबंधित व्यक्ति की मंजूरी लेना अनिवार्य है और ऐसा न करने की सूरत में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपये तक की नगदी ले जाने पर छूट होगी जबकि 50 हजार  से 10 लाख रुपये तक की नगदी के साथ उचित सबूतों का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर राशि 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो संबंधित विभागों की की ओर से जब्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की ओर से गठित एम.सी.एम.सी. टीम पेड न्यूज, बल्क एस.एम.एस. और सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक मीडिया/ रेडियो में विज्ञापन देने के लिए एम.सी.एम.सी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इस मौके पर चुनाव तहसीलदार श्री करनैल सिंह के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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