जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 17 मई से अगले आदेशों तक जिले में पाबंदियों व छूट के आदेश जारी

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    होशियारपुर : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से 17 मई से अगले आदेशों तक जिले में कुछ जरुरी वस्तुओं की सेवाओं को निर्धारित दिन व समय के हिसाब से पाबंदियों से छूट के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक उन्होंने दूध वालों व दूध बेचने वाली दुकानों, सब्जी व फल मंडी, मिठाई की दुकानों, किराना, हलवाईयों, बेक्री आटा चक्कियों, अंडे, पोलट्री, मीट, मछली की दुकानों, पशुओं के चारे को सप्ताह के सातों दिन सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक छूट दी है। उन्होंने कहा कि दुध वाले एक स्थान पर खड़े होकर दूध नहीं बेचेंगे बल्कि वे घर-घर जाकर दूध बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैमिस्ट, अस्पताल, क्लीनिक, डायगनास्टिक सैंटर, मैडिकल लेबोरेट्री, वैटनरी क्लीनिक, इंडस्ट्रीयल यूनिटस, एल.पी.जी. पैट्रोल पंप सप्ताह के सातों दिन खुले रहेंगे और इनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बार, सिनेमा हाल, जिम व स्पा, स्वीमिंग पुल व अन्य खेल गतिविधियां, सैलून व पार्लर, सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कालेज बंद रहेंगे जबकि टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी अटेंड करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी नर्सिंग व मैडिकल कालेज खुले रहेंगे।
    जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया व भोजनालय भी (बिठाकर खाना नहीं खिला सकते सिर्फ होम डिलिवरी व टेकअवे कर सकते हैं)  सोमवार से शुक्रवार सुबह  11 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। टैलीकाम आपरेटर, आटोमोबाइल रिपेयर शाप व शराब के ठेके सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे जबकि बैंक(50 प्रतिशत स्टाफ के साथ),  सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से सांय 3 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी गैर जरुरी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों व प्राइवेट कार्यालयों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की आज्ञा दी गई है। इस दौरान इन दुकान के लिए  सामाजिक दूरी व कोविड स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। ई कामर्स होम व डिलिवरी सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया जाए, इसके अलावा अगर किसी दुकान में जरुरत से ज्यादा भीड़ हुई या कोविड नियमों का उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होम डिलिवरी करने वाले के पास इंप्लायर की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र साथ होना जरुरी है, जिसे कफ्र्यू पास माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने वाहनों व रेहडिय़ों पर घर-घर जाकर दूध व सब्जी-फल बेचने वालों के लिए कफ्र्यू पास व पहचान पत्र की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि थोक मात्रा में दूध, प्रीजेएबल खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फलों, मीट व अनाज वाले वाहनों को सातों दिन 24 कहीं भी रोका नहीं जाएगा।
    जिला मजिस्ट्रेट ने बताया सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे कुछ जरुरी संस्थान खोलने व गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें बागवानी, पशु पालन, पोलट्री उत्पाद, बीज, तेल, चीनी, अनाज की सभी होलसेल मूवमेंट की छूट रहेगी। इसके अलावा होलसेलर्स को माल की मूवमेंट के अलावा गोदामों में थोक मेंं माल लोडिंग व अपलोडिंग करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद के दौरान संबंधित अथारिटी की ओर से मंडी लेबर को जारी पहचान पत्र कफ्र्यू पास माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, ड्यूटी पर मौजूद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के स्टाफ को छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक, ए.टी.एम व वित्तिय संस्थान खुले रहेंगे। इनके संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र कफ्र्यू पास माना जाएगा। शहरों व गांवों में चलने वाली कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के अलावा परिवहन को छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि रोजाना नाइट कफ्र्यू सांय 6 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा व साप्ताहिक कफ्र्यू शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार सुबह  5 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू के दौरान मैडिकल इमरजेंसी के अलावा वाहनों की मूवमेंट बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू पास पर  श्चड्डह्यह्य.श्चड्डद्बह्य.ठ्ठद्गह्ल.द्बठ्ठ अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी साप्ताहिक बाजार व अपनी मंडी बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल एकत्रीकरण, सरकारी कार्यक्रमों, उद्घाटनों व नींव पत्थर रखने आदि कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक एकत्रीकरण पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। उल्लंघन करने पर आयोजकों, शामिल होने वालों, आयोजन स्थल के मालिक, टैंट हाउस के खिलाफ डी.एम.ए. व महामारी (एपीडैमिक्स) एक्ट के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन स्थल को 3 महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति जो कहीं भी बड़े धार्मिक,राजनीतिक व सामाजिक एकत्रीकरण में शामिल हुए हैं, उनको घर वापसी पर प्रोटोकॉल के अनुसार पांच दिनों के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा।
    जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर हवाई, रेल या सडक़ रास्ते से केवल 72 घंटे पुरानी कोविड टैस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट( जिसको 2 सप्ताह पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखाकर ही दाखिल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड संबंधी ड्यूटी व तैनाती को छोडक़र सरकारी कार्यालयों व बैंक अपने 50 प्रतिशत गिनती की सर्मथा के साथ काम करेंगे। ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी व बैंक कर्मचारी का पहचान पत्र कफ्र्यू पास माना जाएगा। इसके अलावा चौपहिया वाहनों जैसे कि कार, टैक्सी में दो से ज्यादा लोगों के जाने-आने की आज्ञा नहीं है परंतु मरीज को अस्पताल ले जाने-आने के समय छूट रहेगी। इसी तरह मोटर साइकिल या स्कूट पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकेंगे पर यदि दोनों व्यक्ति एक  परिवार से संबंधित है व एक घर में रहते हैं तो उस मामले में यह पाबंदी लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विवाह व अंतिम संस्कार सहित कहीं भी 10 से अधिक लोगों के एकत्रीकरण की आज्ञा नहीं है। उन्होंने गांवों में रात के समय कफ्र्यू व साप्ताहिक कफ्र्यू के लिए ठीकरी पहरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सब्जी मंडी केवल सब्जियों व फल के होलेसेलर के खुलेगी व वहां कोविड नियमों का पालन यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि होलसेल मंडियों में रिटेल बिक्री की आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर होलसेल मंडी में कोई रिटेल बिक्री करता पाया गया तो जिला मंडी अधिकारी की ओर से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने किसान यूनियन व धार्मिक नेताओं को अपील करते हुए कहा कि वे एकत्रीकरण न करें व प्रदर्शन वाले स्थानों जैसे कि टोल प्लाजा, पंपों आदि पर भी प्रदर्शनकारियों की गिनती कम करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान रोजाना 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे व गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों व चर्चो में अतिरिक्त भीड़ की मनाही होगी। उन्होंने कहा कि आक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सडक़ व गलियों में सामान बेचने वाले रेहड़ी वालों का आर.टी.पी.सी.आर टैस्ट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर कुल समर्था के 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की आज्ञा है।
    अपनीत रियात ने कहा कि सेवा उद्योग सहित सभी निजी कार्यालयों जिनमें आर्कीटैक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनी को केवल घर से काम करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है व उन्होंने पिछले 15 दिनों या इससे ज्यादा दिनों में वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी लेकर घर में रहने के लिए पे्रेरित किया जाए, जितनी देर तक वे वैक्सीन नहीं लगवाते। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से कम है व आर.टी-पी.सी.आर की रिपोर्ट( पांच दिनों से ज्यादा पुरानी न हो) नैगेटिव है, उनको ही कार्यालय में आने की आज्ञा होगी व जिन कर्मचारियों की आर.टी-पी.सी.आर  रिपोर्ट पाजीटिव होगी उनको घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे पर पाबंदी लगाते हुए इस मकसद के लिए आनलाइन व वर्चूअल तरीके अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोनस को सख्ती से नियमों का पालन करवाया जाएगा।
    जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड महांमारी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी अपनाई जाए, जिनमें 6 फुट की सामाजिक दूर व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए व यदि ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक काम वाले स्थानों पर मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व  सैनेटाइजर से साफ करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 तक आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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